देहरादून (देशयोगी पंकज जायसवाल)। देश में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) लागू होने के साथ ही, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को भी राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की ओर से उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत मेजर जनरल गुरमीत सिंह ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी होने पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने ट्वीट कर प्रसन्नता व्यक्त की है।
बुधवार अपराह्न राजभवन द्वारा जारी यह अधिसूचना मंगलवार को निर्गत की गई है। इसके अनुसार, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन मा० राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 विधेयक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 03, वर्षः 2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने यूसीसी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कहा, “हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
श्री धामी ने आगे कहा कि “निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” उन्होंने कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।