देहरादून (संवाददाता)।
उत्तराखण्ड एंटी करप्शन के फोन नम्बर 1064 पर एक किसान परिवार द्वारा मिली शिकायत के बाद सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) टीम ने देहरादून जिले के एक कानूनगो को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
विजिलेंस के देहरादून सेक्टर की अधीक्षक रेणु लोहानी ने बताया कि बीते 02 जून को शिकायतकर्ता द्वारा टोल फ्री नं0 1064 पर डोईवाला तहसील में तैनात कानूनगो मोतीलाल द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने के सम्बन्ध में मामला रजिस्ट्रर्ड कराया। इस शिकायत की गोपनीय जांच में पता चला कि शिकायत कर्ता की माता जी द्वारा अपने दो भूखण्डो को कृषि भूमि से अकृषक भूमि में घोषित कराने के लिए धारा 143 के तहत दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 को आवेदन किया गया था। दोनो रकबो की अलग-अलग पत्रावलियो पर रिपोर्ट लगाने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा कई बार कानूनगो मोतीलाल से सम्पर्क किया गया जिस पर उसके द्वारा प्रति फाईल के 5,000/-रू0 कुल 10,000/-रू0 रिश्वत की मांग की गयी थी। जॉच मे मामला सही पाये जाने पर नियमानुसार ट्रैप टीम का गठन किया गया।
सुश्री लोहानी ने बताया कि आज आरोपी मोती लाल निवासी न्यू शिव माकेर्ट शास्त्री नगर, ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, हाल तैनाती कानूनगो, डोईवाला जनपद देहरादून को शिकायतकर्ता से 10,000/- उत्कोच धनराशि ग्रहण करते हुये ट्रैप टीम निरीक्षक तुषार बोरा, निरीक्षक मनोज रावत, निरीक्षक विभा वर्मा, आरक्षी मनोज शर्मा, आरक्षी गोपाल सिंह, आरक्षी नितिन और आरक्षी ईखलाख द्वारा कार्यालय तहसील डोईवाला से सरकारी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो0 अधि0 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।